UP SCHOLARSHIP 2023-24

 छात्रवृत्तिशुल्क प्रतिपूर्तिवित्तीय वर्ष 2023- 24

                         

                वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति व दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्कप्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत रिनीवल श्रेणी के छात्रों द्वारा अपना आधार अपडेट कराने के फनस्वरूप उनका आधार ऑथन्टिकेशन न होने के कि ऐसे छात्र जो निरीवल श्रेणी के थे, उनके द्वारा अपना आधार अपडेट करा दिया गया है, जिसके कारण उनका छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में आधार ऑथन्टिकेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने में समस्या उत्पन्न हो रही है। उक्त समस्या से आच्छादित छात्रों के सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही अमल में लायी जानी है:-

1-रिनीवल श्रेणी के ऐसे छात्र, जिनके द्वारा अपना आधार अपडेट कराया गया है, उनका रजिस्ट्रेशन संख्या ब्लाक होगा।

2-रिनीवल श्रेणी के ऐसे छात्र, जिनके द्वारा अपना आधार अपडेट कराया गया है उनका रजिस्ट्रेशन संख्या लखनऊ स्तर से ब्लाक होने के उपरान्त सम्बन्धित छात्रों को नवीन श्रेणी में छात्रवृत्ति का आवेदन करना होगा, किन्तु उनका फाइनल प्रिन्ट ब्लैंक निकलेगा। उक्त स्थिति से सम्बन्धित छात्र को अवश्य अवगत करा दें। 

3- सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि सन्दर्भित प्रकरण में जिन छात्रों द्वारा नवीन श्रेणी में आवेदन किया गया है उनका नवीन रजिस्ट्रेशन संख्या सम्बन्धित छात्रों से प्राप्त करते हुए, की सूचना निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त आवेदन पत्रों पर लखनऊ स्तर से कार्यवाही करायी जायेगी। तत्पश्चात सम्बन्धित छात्रों को फाईनल प्रिंट आउट प्राप्त होगा।


              संस्थान के रिनीवल श्रेणी के ऐसे छात्र जिनके द्वारा अपना आधार अपडेट करा दिया गया है, जिसके कारण उनका छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में आधार ऑथन्टिकेशन नहीं हो पा रहा है के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप सूचना कार्यालय समाज कल्याण अधिकारी को दो कार्यदिवस के अन्दर निम्नांकित अभिलेखों के साथ प्राप्त कराया जाना है।

1. गत् वित्तीय वर्ष के आवेदन पत्र की छायाप्रति स्टेटस के साथ।

2.  वर्तमान वित्तीय वर्ष के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।

3. सम्बन्धित प्रधानाचार्य का इस आशय का प्रमाण पत्र कि "मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से यह सत्यापन कर लिया गया है उपरोक्त छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति / शुल्कप्रतिपूर्ति नियमावली के 

              अनुसार पात्र है।"

          4. छात्र के आधार कार्ड की छायाप्रति ।

         5. काउंसलिंग से सम्बन्धित अभिलेख (व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु)

          6. संस्थान का पत्र ।

          7. पाठ्यक्रम का सम्पूर्ण विवरण व परीक्षाफल ।

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